Waqf Bill: वक्फ बिल में 14 बदलाव, 10 मार्च को सदन में हो सकता है पेश
JPC की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था।

Waqf Bill: केंद्रीय कैबिनेट से वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा।
JPC की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा हुआ था। 27 जनवरी को वक्फ विधेयक की जांच कर रही JPC ने ड्रॉफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। JPC की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुआई में NDA सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद इसे JPC में भेज दिया गया था। इसके बाद JPC ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी।
वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पर संसद में हुआ था हंगामा
13 फरवरी को राज्यसभा में BJP सांसद मेधा कुलकर्णी ने लोकसभा में JPC चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को सदन में पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष का आरोप है कि JPC रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को शामिल नहीं किया।
विपक्ष का सवाल- JPC रिपोर्ट से हमारी असहमतियों को हटाया गया
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, JPC की यह रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को नकार दिया गया है। ये असंवैधानिक है। AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, 'हमने अपना पक्ष रखा। इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं?
विपक्षी सदस्य रिपोर्ट में अपनी बातें जोड़ सकते हैं
विपक्ष के आपत्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, वो जोड़ सकते हैं।
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