IAS-IPS के बच्चों को ना मिले SC-ST आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी आई...अदालत ने क्या कहा?
आरक्षण किसे मिले..किसे नहीं, ये तय करना संसद का काम- सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई..जिसमें कहा गया कि देश के आईएएस और आईपीएस के बच्चों को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस याचिका पर अदालत ने विचार करने से मना कर दिया...अदालत ने कहा कि ये हम नहीं तय कर सकते कि रिजर्वेशन किसे मिलना चाहिए या नहीं...बेंच ने कहा कि आरक्षण किसे मिलेगा और किसे इसके दायरे से बाहर रहना चाहिए ये तय करना संसद का काम है ।
अदालत की तरफ से कहा गया कि ये तो संसद पर निर्भर करता है कि वो इस विषय में कोई कानून लाए । आपको बता दें कि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था की बात पर सहमति जताई थी...कहा गया था कि SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए हालांकि केंद्र सरकार उपवर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि एससी-एसटी आरक्षण संविधान के मुताबिक होना चाहिए और इसमें सब कैटेगरी की कोई बात नहीं की गई ...
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका संतोष मालवीय की ओर से दी गई थी...याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में एससी-एसटी वर्ग के अफसरों के बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि अदालत ने इसपर सुनवाई से ही इनकार कर दिया।
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