Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपए का जुर्माना

Rahul Gandhi: लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने कि वजह से उनपर जुर्माना लगाया है।
साथ ही चेतावनी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट की ओर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' बताया था।
शिकायतकर्ता ने कहा- उनके द्वारा यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
राहुल गांधी की पेशी से गैरहाजिरी पर उनका पक्ष?
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज (5 मार्च) उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व से ही निर्धारित थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके हैं। वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।
अदालत ने दी कड़ी चेतावनी, 14 अप्रैल को पेश हों
अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश भी दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
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