यौन शोषण केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत
जोधपुर जेल में सजा काट रहा है आसाराम

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 के रेप केस मामले में मंगलवार को जमानत दे दी. आसाराम को ये बेल मेडिकल ग्राउंड पर मिली है. शर्तों में ये भी शामिल है कि जमानत के अवधि में आसाराम को समर्थकों से मिलने की इजाजत नहीं होगी. जस्टिम सुंदरेश और जस्टिस बिंदल की पीठ ने जमानत आदेश में कहा कि आसाराम इस दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा और ना ही किसी समर्थक से मिलेगा.
आसाराम ने दिया था बीमारियों का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 86 साल के आसाराम दिल की बीमारी के साथ साथ उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं. गुजरात की गांधीनगर कोर्ट द्वारा 2023 में दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
2013 के यौन शोषण केस में मिली थी सजा
आसाराम को ट्रायल कोर्ट ने जनवरी 2023 में दोषी पाया था. उसके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. आसाराम अभी एक दूसरे रेप केस में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है. आसाराम का बेटा नारायण साईं भी यौन शोषण के मामले में जेल में सजा काट रहा है. सूरत की एक कोर्ट ने साल 2019 में नारायण साईं को रेप का दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
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