पूर्व CJI बोले, “कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं, जज लोकप्रियता देखकर फैसला नहीं करते”
गवई ने न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ अपने बदनाम फैसले का भी ज़िक्र किया। गवई ने कहा, "किसी व्यक्ति का घर सिर्फ़ इसलिए गिरा देना बिल्कुल गलत है क्योंकि वह अपराधी है। इससे निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोज़र कार्रवाई पर अपना फ़ैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते और उन्हें यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन दोषी है। घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा। अगर पहले कार्रवाई की जाती है, तो अधिकारियों को मुआवज़ा देना होगा।
गवई के इंटरव्यू से 7 खास बातें...
- बुलडोज़र कार्रवाई पर: हमने नागरिकों को कोई भी उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट जाने की आज़ादी दी। जहाँ भी ऐसी शिकायतें कोर्ट के ध्यान में आईं, हमने सख़्त कार्रवाई की। बुलडोज़र एक्शन के बारे में, हमने यह भी निर्देश दिया कि अगर सही प्रोसेस के बाद गैर-कानूनी तरीके से घर गिराए जाते हैं, तो सरकार उन्हें फिर से बनाए और दोषियों से पैसे वसूले।
- जजों के बारे में: ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म को कुछ लिमिट में काम करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म को ज्यूडिशियल टेररिज़्म में नहीं बदलना चाहिए। आखिर, हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी के बीच पावर के बंटवारे में विश्वास करता है।
- कॉलेजियम सिस्टम पर: कॉलेजियम ट्रांसपेरेंट है। मेरा मानना है कि कॉलेजियम के ओपेक होने के आरोप सच नहीं हैं। हम सभी कैंडिडेट्स से बात करते हैं। हम अलग-अलग फैक्टर्स से भी इनपुट लेते हैं – जजों, एग्जीक्यूटिव, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, राज्यों के गवर्नर्स और लॉ मिनिस्ट्री से सलाह लेते हैं। इन सभी फैक्टर्स पर विचार करने के बाद ही कॉलेजियम आखिरी फैसला लेता है।
- पेंडिंग केसों के बारे में: हमारे देश में दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन-जज रेश्यो है। हमारे पास जितनी मैनपावर और जज हैं, हर कोई ज्यादा से ज्यादा केसों की सुनवाई और फैसला करने की अपनी ड्यूटी पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाई-प्रोफाइल केसों के बारे में, कुछ केस ज्यादा अर्जेंट होते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों को कभी-कभी प्राथमिकता दी जाती है।
जस्टिस वर्मा कैश स्कैंडल पर:
- यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस बात से इनकार करना गलत होगा कि इससे ज्यूडिशियरी की इमेज पर असर पड़ा है। लेकिन मामला अब पार्लियामेंट में पेंडिंग है, और इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस कोर्ट के एक मौजूदा जज की अगुवाई में एक जांच इस मामले की जांच कर रही है। इसलिए, मेरे लिए इस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा।
- ज्यूडिशियरी और संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के सवालों पर: ज्यूडिशियरी और संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के हमलों के बारे में गवई ने कहा कि यह गलत है। जज अपनी सोच, कानून और उनके सामने मौजूद फैक्ट्स के हिसाब से काम करते हैं। किसी फैसले की आलोचना का हमेशा स्वागत है। लेकिन फैसला देने वाले जजों की आलोचना करना अच्छा नहीं है।
- अपने फैसले पर अफसोस: नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जजों को इस आधार पर केस का फैसला नहीं करना चाहिए कि जनता या प्रेस को यह पसंद आएगा या नहीं। जजों को अपने सामने मौजूद डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेना चाहिए।